भारत सरकार की आधिकारिक सूचना के अनुसार सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा (Information Technology Act 69A) 2009 के अंतर्गत 59 चाइनीज एप्स (Chinese app banned) को बैन कर दिया है क्योंकि उपलब्ध सूचनाओं के मद्देनजर यह ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं । अतः इनको बैन कर दियाा गया।